उत्तराखंडराजकाज

सरकारी सेवा में रिक्त पदों पर नहीं होगी आउटसोर्स कार्मिकों की भर्ती

रिक्त पदों पर अब केवल नियमित भर्ती ही कर सकेंगे विभाग

* वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं रहेंगी यथावत

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देहरादून ।
प्रदेश सरकार ने सरकारी महकमों में  आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाते हुए केवल नियमित भर्ती ही किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शासन की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। हालांकि इसका असर वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर नहीं पड़ेगा।

दरअसल, शासन की ओर से सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से संबंधित शासनादेश जारी किया गया। इससे वर्तमान में कार्यरत इन कार्मिकों में दहशत फ़ैल गई।  कार्मिकों में फैलते रोष को देखते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि
इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मुख्य सचिव  ने कहा है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक संबंधित ताजा शासनादेश का, इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि, भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भतिर्यों पर होगा, पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।

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